From 20th April 2018, in Uttarakhand State, it is mandatory to generate e-way bill for intra-state movement of taxable goods of value above Rs 50,000/-.
"20 अप्रैल 2018 से उत्तराखंड राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक Rs 50,000/- से अधिक मूल्य के कर योग्य माल के परिवहन हेतु ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है ।"